कोयला घोटाला और मनी लॉड्रिंग केस में सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं-हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला और मनी लॉड्रिंग केस में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है। जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश एन के व्यास की बेंच में हुई। सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 जून के बाद होगी। गौरतलब है कि कथित कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को मनी लॉड्रिंग के केस में ईडी ने दो दिसंबर दो हजार बाईस को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से सौम्या चौरसिया रायपुर के सेंट्रल जेल बंद हैं। इस बीच, कोयला घोटाले में गिरफ्तार आरोपी रानू साहू और सौम्या चौरसिया की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। न्यायालय ने तीन जून तक पुलिस रिमांड पर उन्हें ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है।